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अब आईटी स्टार्टअप कर्मियों को भी मिलेंगे साेेेशल सिक्‍युरिटी बेनिफिट्स

सरकार ने आईटी स्टार्टअप और छोटी कंपनियों के कर्मचारियों को लेबर लॉ बेनेफिट्स देने का आदेश दिया है. इसके तहत इन इंडस्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी एम्प्लॉई प्रोविडेंट फण्ड, एम्प्लॉई स्टेट इंश्‍योरेेंस एक्ट और सोशल सिक्युरिटी स्कीम का लाभ ले सकते हैं.

केंद्रीय श्रम मंत्री बंंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि मंत्रालय नौकरी से संबंधित सेवाओं को ये सुविधाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार सेवा को राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) में बदलने की योजना पर काम कर रहा है.

30 सितंबर, 2015 तक मात्र 0.56 फीसदी नियुक्ति 
30 सितंबर, 2015 तक इन सेक्‍टर के लिए जरूरी उम्मीदवारों की मात्र 0.56 फीसदी की नियुक्ति की गई है. दत्तात्रेय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सभी पंजीकृत 4,48,52,500 उम्मीदवारों में 2,53, 9 00 लोगों को नौकरी पर रखा गया था.

सरकार पहले भी असंगठित श्रमिकों को टारगेट कर कई योजना बना चुकी है 
दत्तात्रेय ने बताया कि सरकार ने सभी नागरिकों के लिए अटल पेंशन योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू की है. ये योजनाएं असंगठित श्रमिकों को टारगेट कर उनके लिए विशेष रूप से बनाई गई हैं, ताकि उन्हें पूरी तरह से सामाजिक सुरक्षा मिल सके.

रोजगार पाने के लिए कर सकते हैं एनसीएस पर पंजीकरण
नौकरी की इच्छा रखने वाले लोग एनसीएस पर पंजीकरण कर सकते हैं, एनसीएस के जरिए बेरोजगार अच्छी नौकरी ढूंढ सकते हैं, कैरियर काउंसलिंग प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही वोकेशनल गाइडेंस भी ले सकते हैं.

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