आठ बलात्कारियों को दस साल की जेल
नवादा। नवादा जिला की एक अदालत ने तीन साल पहले एक युवती के साथ दुष्कर्म करने, उसकी अश्लील फिल्म बनाने और उसे बाजार में प्रसारित करने के आरोप में आठ आरोपियों को आज दस-दस साल कारावास और तीन-तीन हजार रुपये अर्थ दण्ड की सजा सुनायी। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रेमचंद पांडेय ने तीन साल पहले धोखे से एक युवती को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद ब्लू फिल्म बनाने और उसे बाजार में प्रसारित करने के दोषी पिन्टू तिवारी और उसके अन्य सहोगियों संदीप चौहान, संजीव कुमार, बिट्टू कुमार, भोला कुमार, मुकेश, पंकज और अनुकूल प्रसाद को आज दस-दस साल कारावास और तीन-तीन हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी। तिवारी और उसके अन्य सहयोगियों पर अकबरपुर बाजार निवासी युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद ब्लू फिल्म बनाकर और उसे बाजार में प्रसारित करने का आरोप था।
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